उत्तराखंड: त्रिवेंद्र सिंह सरकार की कैबिनेट के निर्णयों को जाने

उत्तराखंड: त्रिवेंद्र सिंह सरकार की कैबिनेट के निर्णयों को जाने





देहरादून। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार, 11 सितम्बर को सचिवालय में हुई। मीडिया सेंटर, सचिवालय में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक द्वारा कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी गई।
1. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी प्रोग्राम में संविदा के 2668 पदों को वर्ष 2009 में स्वीकृति दी गई थी। इनके मानदेय में 2016 में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इनमें 2 पद कम्प्यूटर प्रोग्रामर राज्य स्तर ध् जनपद स्तर को त्रुटिवश शामिल नही किया गया था। 2 पद कम्प्यूटर प्रोग्रामर राज्य स्तरध्जनपद स्तर के वेतन मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दी गई।
2. कैम्पा अधिसूचना के वार्षिक लेखा 2010-11, 2011-12, 2012-13 को विधानमण्डल के पटल पर रखने की अनुमति दी गई।
3. उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति समूह 'ग' सेवा नियमावली में संशोधन की अनुमति।
4. 31 मार्च, 2019 के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को दी जाने वाली सुविधाएं अब नही दी जायेगी।
5. उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा प्रवक्ता अधिनस्थ सेवा नियमावली 2019 में संशोधन।
6. उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा एलटी ग्रेड सेवा नियमावली में संशोधन।
7. जौलीग्रांट को अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने को मंजूरी।
8. एकल आवास भवनों पर वृद्धि की गई, एक मुश्त सैटलमेंट कम्पाउंडिंग को पुराने दर पर 04 सितम्बर, 2019 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2019 तक लेने को मंजूरी। इसके पूर्व यदि किसी ने बढ़ी दर पर शुल्क जमा किया है, तो उसको वापस किया जायेगा।
9. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के कुछ हिस्से पूर्णागिरी विकास प्राधिकरण में जोड़ा जायेगा।
10. हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण एवं पौड़ी विकास प्राधिकरण की ओवरलैपिंग की समस्या के समाधान करने हेतु जिस जनपद में कोई क्षेत्र संबंधित होगा, उसी जनपद के प्राधिकरण के अन्तर्गत वह क्षेत्र शामिल किया जायेगा।
11. गंगोत्री विशेष क्षेत्र प्राधिकरण को जनपद स्तरीय उत्तरकाशी विकास प्राधिकरण में शामिल किया जायेगा।
12. जल नीति पर चर्चा करते हुए अगली कैबिनेट में निर्णय लेने की सहमति।
13. भागीरथी नदी विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद सचिव नियोजन के स्थान पर अपर सचिव आवास को दायित्व प्रदान करने और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का दायित्व संयुक्त सचिव को प्रदान करने की अनुमति।
14. उत्तराखण्ड भवन निर्माण विकास उपनिधि रेरा में संशोधन की अनुमति के अन्तर्गत गु्रप हाउसिंग बहुमंजिली भवन के प्रथम चरण के टावर को पूर्ण करते ही ब्रिकी की अनुमति इस शर्त पर होगी कि वह संबंधित अवस्थापना सुविधा पार्क, सड़क आदि पूर्ण करेगा।
15. देहरादून कांसवाली कोठारी में 948 वर्ग फुट भवन निर्माण की सड़क 12 मीटर होनी चाहिए। जिसे छूट प्रदान करते हुए 11 मीटर की अनुमति।
16. मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन के उपरान्त भारत सरकार की दरों एवं दण्ड में राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप छूट प्रदान करने की अनुमति।